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माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक फैसला

(सुरभि गैरोला)
मोहाली : हरियाणा में पानीपथ का गांव बुआना लाखू के सरपंच चुनाव में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया। हरियाणा गांव बुआना लाखू का ये मामला सरपंच चुनाव से जुड़ा है, बुआना लाखू गाँव में नवंबर 2022 में सरपंच पद के लिए चुनाव हुआ था।
इस चुनाव में
कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार मोहित
कुमार ने परिणामों पर सवाल उठाते हुए EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाया और पुनर्गणना की
मांग की। मोहित कुमार ने पहले माननीय पंजाब और
हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहाँ राहत नहीं मिली। इसके बाद, उन्होंने माननीय सुप्रीम
कोर्ट का रुख किया।
माननीय सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले में एक अभूतपूर्व कदम उठाया और सभी EVM
को दिल्ली मंगवाकर
पुनर्गणना का आदेश दिया। 6 अगस्त 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के परिसर में रजिस्ट्रार की
निगरानी में और वीडियोग्राफी के साथ EVM की पुनर्गणना की गई। इस प्रक्रिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। पुनर्गणना के बाद मोहित कुमार को 51 वोटों के अंतर
से विजेता घोषित किया गया और पहले के विजेता कुलदीप सिंह का परिणाम पलट गया।
यह भारत में पहला
ऐसा मामला था, जिसमें माननीय
सुप्रीम कोर्ट ने EVM को अपने परिसर में मंगवाकर पुनर्गणना कराई। इस फैसले ने EVM की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की
पारदर्शिता पर चल रही बहस को और तेज कर दिया। इस मामले ने यह भी दर्शाया कि न्यायपालिका EVM से जुड़े विवादों
में हस्तक्षेप कर सकती है और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कर सकती है।
यह मामला अब एक
मिसाल के रूप में देखा जाता है, और अन्य EVM विवादों में भी इसकी चर्चा होती है,
जैसे कि हरियाणा विधानसभा
चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट ने EVM सत्यापन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव
आयोग को निर्देश भी दिए हैं, जैसे कि डेटा मिटाने से बचना और सत्यापन लागत को कम करना।
हरियाणा के बुआना
लाखू के सरपंच चुनाव में रि-काउंटिंग से
जीता हुआ विजेता हार गया। अफसरों ने जब पड़ताल की तो गलती पकड़ में आ गई। रिजल्ट
संशोधित कर विजेता को प्रमाणपत्र देकर दूसरे को दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर
दिया गया। खास बात यह है की भारत
में पहला ऐसा मामला है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने EVM
को अपने परिसर में
मंगवाकर पुनर्गणना कराई।
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